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| होम >> कोर्पोरेट बैंकिंग >> ऋण एवं अग्रिम >> निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना |
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- योजना के उद्देश्य
पात्र निर्यातकों को उनके ट्रैक रिकार्ड एवं साख योग्यता के आधार पर ऋण प्रदान किया जाता है ।
- पात्रता
- लद्यु एवं मध्यम क्षेत्रों सहित सभी निर्यातक जो निर्धारित मार्ग निर्देशों का पालन करते हैं ।
- निर्यातक जिनके खातों को 'मानक' वर्गीकृत किया गया हो, संतोषजनक ट्रैक रिकार्ड रखते हों, पिछले 3 वर्षों से लाभ अर्जित कर रहे हों और उसका अतिदेय निर्यात बिल चालू वर्ष के कुल उत्पाद का 10% से अधिक न हो ।
- ऋण सीमाओं निर्धारण
- कार्यशील पूंजी ऋणसीमा (मुख्य ऋण सीमा) को, नवीकरण के प्रावधान के साथ बशर्ते वह नियम एवं शर्तों का पालन करते हों और मूलरूप में मूल्यांकित संपूर्ण ऋणसीमा के अन्दर सीमाओं को बढाने के प्रावधान के साथ प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर निर्यातक के कार्यनिष्पादन की समीक्षा या यदि कार्यनिष्पादन अपेक्षित सीमा से काफी कम है तो सभी ऋण सीमाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के साथ, 3 वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया जा सकता है ।
- यदि वार्षिक समीक्षा के दौरान यह पाया जाता है कि कार्यनिष्पादन अपेक्षित स्तर तक नहीं हुआ है तो गोल्ड कार्ड योजना की सुविधा को हटाया जा सकता है और सामान्य निर्यात ऋण श्रेणी के अंतर्गत लाया जा सकता है ।
- मूल्यांकिंत ऋणसीमा के 20% की एक स्टैण्ड बाई ऋण सीमा को भी अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराया जाए ताकि आकस्मिक ऋण जरूरतों की पूर्ति की जा सके ।
- ब्याज दर
- निर्यात ऋण (पोतलदान पूर्व एवं बाद दोनों ) - प्रका द्वारा समय-समय पर सूचित अनुसार
- अन्य लाभ
- प्रभार अनुसूची एवं शुल्क संरचना - सामान्य निर्यातकों के मामले में लागू दर से 25% कम ।
अधिक जानकारी के लिए हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें । |
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