पब्लिक इश्यू के ज़रिए ईक्विटी जुटाकर कंपनियों द्वारा परियोनाओं के कार्यान्वयन के अनुवर्तन का कार्य करने के लिए हमारे बैंक को "निगरानी एजेन्सी " नियुक्त किया गया है, जहाँ इश्यू का आकार रु.500 करोड़ से ज्यादा है ।
जहाँ पब्लिक इश्यू रु.500 करोड़ या उससे ज्यादा है, सेबी के दिशानिर्देशों के मुताबिक "निगरानी एजेन्सी को नियुक्त करना अनिवार्य है । साथ ही अन्य मामलों में भी विनियामक (सेबी/स्टॉक एक्स्चेंज), एक निगरानी एजेन्सी नियुक्त करने पर आग्रह कर सकता है ।
इस कार्य के तहत, निगरानी एजेन्सी को चाहिए कि वह इस बात की निगरानी रखें कि आईपीओ निधायों का निवेश उन विभिन्न परियोजनाओं में किया जाता है जिनके लिये जारीकर्ता कंपनी द्वारा सार्वजनिकों से निधियों का संग्रहण किया गया है .
व्यापारी मूल्यांकन
हमारा बैंक ऐसी परियोजनाओं के संबंध में व्यापारी मूल्यांकन का कार्य करता है जहां परियोजना लागत रु.25 करोड़ से अधिक हो या सेबी के अनुदेशों के अनुसार यह कार्य करता है ।
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