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  • शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्च अध्ययन के लिए ऋण
  • शून्य प्रसंस्करण प्रभार।
  • कोई गारंटीकर्ता एवं कोई संपार्श्विक जमानत नहीं।
  • कम ब्याज दर।
  • घटती शेष ब्याज दर।
  • कोई पूर्वभुगतान जुर्माना नहीं
  • शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ऋण के लिए पात्र व्यय पर आवश्यक मार्जिन के साथ आवश्यकता आधारित वित्त पर विचार किया जाएगा।
  • रुपये तक है , वे 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए स्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगे।
  • जिन परिवारों की वार्षिक आय5 लाख रुपये से 8 लाख रुपये के बीच है, वे 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण के लिए स्थगन अवधि के दौरान 3% ब्याज अनुदान के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

संस्थानों

  • शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने वर्ष 2024-25 के लिए शीर्ष 860 गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई) की पहचान की है।
  • उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) प्रतिवर्ष ऐसे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) की सूची को अद्यतन करेगा।

ऋण परिमात्रा

  • शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ऋण के लिए पात्र व्यय पर आवश्यक मार्जिन के साथ आवश्यकता आधारित वित्त पर विचार किया जाएगा।

पात्र पाठ्यक्रम

पहचाने गए क्यूएचईआई द्वारा प्रस्तुत सभी स्नातक, स्नातकोत्तर, डिग्री, डिप्लोमा और एकीकृत पाठ्यक्रम पात्र हैं।

मार्जिन

 

संस्था श्रेणी

मार्जिन (%)

एएए

शून्य

एए और ए

(आईबीए मॉडल शिक्षा योजना के अनुसार मार्जिन)

ऋण राशि

मार्जिन

तक 4.00 लाख रुपये

शून्य

4.00 लाख रुपये से अधिक

5%

प्रतिभूति

कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं

पुनर्भुगतान अवधि

  • शिक्षा ऋण की चुकौती अवधि स्थगन अवधि को छोड़कर 15 वर्ष तक होगी (पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष)
  • पुनर्भुगतान अवधि के दौरान किसी भी समय ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई पूर्वभुगतान जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। 

ऋण के लिए विचारित व्यय

  • पाठ्यक्रम शुल्क कॉलेज/स्कूल/छात्रावास को देय होगा।
  • परीक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क।
  • विदेश में अध्ययन के लिए यात्रा व्यय/यात्रा व्यय।
  • छात्र उधारकर्ता के लिए बीमा प्रीमियम, यदि लागू हो।
  • संस्थान के बिलों/रसीदों द्वारा समर्थित जमानत जमा, भवन निधि/वापसी योग्य जमा।
  • पुस्तकों/उपकरणों /यंत्रों/यूनिफ़ोर्म की खरीद।
  • पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो उचित लागत पर कंप्यूटर की खरीद।
  • पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक कोई अन्य व्यय अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

यदि छात्र बाहरी आवास का चयन करता है/करना आवश्यक होता है तो उचित आवास और भोजन शुल्क पर विचार किया जाएगा

 

सब्सिडी/ब्याज छूट के अंतर्गत पात्रता

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत सभी शिक्षा ऋण आय एवं अन्य मानदंडों के अनुसार पात्रता के अधीन कवर किए जा सकते हैं।

बीमा कवरेज

7.50 लाख रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए जीवन बीमा कवर प्राप्त करना अनिवार्य है।

  • छात्र भारतीय नागरिक होना चाहिए।
  • ओसीआई/पीआईओ श्रेणी के लोग भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं
  • डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए एमओई द्वारा पहचाने गए शीर्ष 860 क्यूएचईआई में खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं/योग्यता-आधारित प्रवेश के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।
  • आवेदक / सह-आवेदकों की 2 पासपोर्ट आकार की तस्वीरों के साथ निर्धारित ऋण आवेदन
  • केवाईसी मानदंडों के अनुसार पहचान और पते का प्रमाण।
  • शैक्षणिक रिकॉर्ड का प्रमाण/ पिछली योग्यता की मार्कशीट की स्व-सत्यापित प्रति
  • प्रवेश का प्रमाण: संस्थान से प्रस्ताव पत्र या प्रवेश पत्र / प्रवेश परीक्षा परिणाम।
  • अध्ययन की लागत का विवरण/संस्था के व्यय की अनुसूची।
  • आवेदन के साथ पैन कार्ड और आधार अनिवार्य दस्तावेज है
  • राज्य सरकार के अधिकृत सार्वजनिक प्राधिकरण से आय प्रमाण पत्र/प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
  • ऋण संबंधी निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए बैंक द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।
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अंतिम अपडेट दिनांक 04-09-2025 12:01 AM

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