संस्थानों
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- शिक्षा मंत्रालय (एमओई) ने वर्ष 2024-25 के लिए शीर्ष 860 गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई) की पहचान की है।
- उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) प्रतिवर्ष ऐसे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) की सूची को अद्यतन करेगा।
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ऋण परिमात्रा
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- शीर्ष 860 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ऋण के लिए पात्र व्यय पर आवश्यक मार्जिन के साथ आवश्यकता आधारित वित्त पर विचार किया जाएगा।
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पात्र पाठ्यक्रम
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पहचाने गए क्यूएचईआई द्वारा प्रस्तुत सभी स्नातक, स्नातकोत्तर, डिग्री, डिप्लोमा और एकीकृत पाठ्यक्रम पात्र हैं।
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मार्जिन
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संस्था श्रेणी
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मार्जिन (%)
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एएए
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शून्य
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एए और ए
(आईबीए मॉडल शिक्षा योजना के अनुसार मार्जिन)
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ऋण राशि
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मार्जिन
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तक 4.00 लाख रुपये
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शून्य
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4.00 लाख रुपये से अधिक
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5%
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प्रतिभूति
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कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं
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पुनर्भुगतान अवधि
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- शिक्षा ऋण की चुकौती अवधि स्थगन अवधि को छोड़कर 15 वर्ष तक होगी (पाठ्यक्रम अवधि + 1 वर्ष)
- पुनर्भुगतान अवधि के दौरान किसी भी समय ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई पूर्वभुगतान जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
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ऋण के लिए विचारित व्यय
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- पाठ्यक्रम शुल्क कॉलेज/स्कूल/छात्रावास को देय होगा।
- परीक्षा/पुस्तकालय/प्रयोगशाला शुल्क।
- विदेश में अध्ययन के लिए यात्रा व्यय/यात्रा व्यय।
- छात्र उधारकर्ता के लिए बीमा प्रीमियम, यदि लागू हो।
- संस्थान के बिलों/रसीदों द्वारा समर्थित जमानत जमा, भवन निधि/वापसी योग्य जमा।
- पुस्तकों/उपकरणों /यंत्रों/यूनिफ़ोर्म की खरीद।
- पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो उचित लागत पर कंप्यूटर की खरीद।
- पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए आवश्यक कोई अन्य व्यय अधिकतम सीमा के अधीन होगा।
यदि छात्र बाहरी आवास का चयन करता है/करना आवश्यक होता है तो उचित आवास और भोजन शुल्क पर विचार किया जाएगा
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सब्सिडी/ब्याज छूट के अंतर्गत पात्रता
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पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत सभी शिक्षा ऋण आय एवं अन्य मानदंडों के अनुसार पात्रता के अधीन कवर किए जा सकते हैं।
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बीमा कवरेज
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7.50 लाख रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए जीवन बीमा कवर प्राप्त करना अनिवार्य है।
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