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एएलएचवी योजना के तहत वित्तपोषित वाहनों को अनिवार्य रूप से कृषि इनपुट और आउटपुट के परिवहन के उद्देश्य से पूरा करना चाहिए। इसलिए, इस योजना के तहत खेत/संपत्ति और कृषि उपज/इनपुट, श्रम आदि के परिवहन के लिए, कृषि संचालन/प्रबंधन की निगरानी के लिए साइकिल, तिपहिया गाड़ी, जीप, वैन और ऐसे अन्य हल्के मोटर वाहनों और लॉरी/ट्रक जैसे भारी वाहनों जैसे नए वाहनों की खरीद के लिए ऋण दिया जा सकता है।
एएलएचवी योजना के तहत कारों का वित्तपोषण नहीं किया जा सकता

  • आवेदक को कृषक होना चाहिए, अपनी जमीन पर खेती करनी चाहिए या डेयरी, पोल्ट्री, रेशम उत्पादन, मछली पालन आदि जैसी संबद्ध गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए।
  • ऋण केवल कृषि और संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और वितरण में लगे व्यक्तियों को ही दिया जाएगा। आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हालाँकि, एएलएचवी ऋण उन पात्र उधारकर्ताओं को 4 पहिया वाहनों और भारी वाहनों की खरीद के लिए स्वीकृत किए जा सकते हैं जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लेकिन वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले ड्राइवरों को शामिल करने में सक्षम हैं। भारी वाणिज्यिक वाहनों (एचसीवी) के वित्तपोषण के लिए आवेदक के पास न्यूनतम 15 एकड़ बारहमासी सिंचित भूमि होनी चाहिए। ऋण की मात्रा तय करने के लिए जीवन कर, पंजीकरण शुल्क, बीमा प्रीमियम और अन्य सहायक उपकरणों पर होने वाली लागत पर भी विचार किया जाएगा।
 

नोट: वाणिज्यिक वाहनों को वित्त के संबंध में –

  • आवेदक के पास वाहन चलाने का वैध परमिट होना चाहिए।
  • एमसीवी/एचसीवी के लिए ऋण केवल बड़े किसानों, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों, राज्य वन विकास निगम आदि को ही दिया जाना चाहिए।
  • छोटे किसान एमसीवी/एचसीवी की खरीद के लिए ऋण के पात्र नहीं हैं।

मार्जिन

रु.2.00 लाख तक के ऋण के लिए – शून्य
रु.2.00 लाख से अधिक के ऋण के लिए

  • मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों (एमसीवी/एचसीवी) के अलावा अन्य एएलएलएचवी ऋण - 10%
  • सभी एचवी के लिए - एमसीवी और एचसीवी - 25%
  • सेकेंड हैंड एएलएलएचवी के लिए - 25%
प्रतिभूति

एएलएलएचवी प्रतिभूति

ऋण मात्रा (क्वानटम) निर्धारित की जाने वाली प्रतिभूति
2.00 लाख रुपये तक के ऋण के लिए

हमारे वित्त से खरीदी जाने वाली मशीनरी/उपकरण/परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक।

2.00 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए
  • 1. हमारे वित्त से खरीदी जाने वाली मशीनरी/उपकरण/परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक।
  • 2. भू-संपत्ति का बंधक जिसका मूल्य कम से कम ऋण राशि के बराबर हो।
    (अथवा)
    एनएससी, केवीपी, बैंक की एफडी, एलआईसी पॉलिसी का समर्पण मूल्य, सोना (मूल्यांकित मूल्य) आदि जैसी मूर्त परिसंपत्तियों की सुरक्षा, ऋण राशि के बराबर अपेक्षित मार्जिन के साथ, जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा भू-संपत्ति के बंधक को आंशिक रूप से / पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है (अंचल उप महाप्रबंधक के अनुमति के अधीन रियायत)।
पुनर्भुगतान अवधि

ऋण की वसूली कृषि /संपदा से होने वाली आय के आधार पर मासिक/तिमाही/छमाही/वार्षिक किस्तों में 3 से 5 वर्षों में की जानी है।
एमसीवी/एलसीवी के संबंध में ऋण का भुगतान मासिक/त्रैमासिक किस्तों में 5 से 7 वर्षों में किया

सेकेंड हैंड वाहन एएलएचवी
  • खरीदा जाने वाला वाहन 5 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और ऋण-भार से मुक्त होना चाहिए।
  • मूल्यांकन रिपोर्ट किसी अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त की जानी चाहिए।
  • ऋण की मात्रा खरीद मूल्य की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वाहन के मूल्य का 75%, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • ऋण 3 वर्ष में चुकाना होगा।
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अंतिम अपडेट दिनांक 04-09-2025 12:01 AM

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